अस्पृश्यता’ के आधार पर अस्पतालों आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इन्कार करने के लिए दण्ड

अमोल मालुसरे  – सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन धारा 5 के अनुसार, ‘अस्पृश्यता’ के आधार पर अस्पतालों आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इन्कार करने के लिए दण्ड क्या है ?

उत्तर / जानकारी- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन धारा 5 में विहीत किये गये अनुसार –

 

धारा 5 अस्पतालों आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इन्कार करने के लिए दण्ड-

जो कोई ‘अस्पृश्यता’ के आधार पर-

क. किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा- संस्था, या किसी छात्रावास में, यदि वह अस्पताल, औषधालय, शिक्षा – संस्था या छात्रावास जनसाधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो, प्रवेश करने देने से इन्कार करेगा, अथवा

 

ख. पूर्वोक्त संस्थाओं में से किसी में प्रवेश के पश्चात ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई विभेदपूर्ण कार्य करेगा, गह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रूपए और अधिक से अधिक पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

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