सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 The Protection of Civil Rights Act, 1955
[8th May, 1955]
“अस्पृश्यता” का प्रचार औ आचरण करने और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने, और उससे संबंधित बातों के लए दंड विहित करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-
1) यह अधिनियम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 कहा जा सकेगा।
2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केनद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
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